PAN-Aadhaar Link deadline: अब नहीं देना होगा पैन कार्ड पर जुर्माना! सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, मत चूकना ये मौका
Pan-Aadhaar Link deadline: पैन कार्ड पर 1 अप्रैल से अब कोई जुर्माना नहीं भरना होगा. सरकार ने इस टेंशन को फिलहाल दूर कर दिया है. अब पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराने पर एक खास वजह से जुर्माना नहीं लगेगा.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख अब 30 जून 2023 है.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख अब 30 जून 2023 है.
Pan-Aadhaar Link deadline: पैन कार्ड पर 1 अप्रैल से अब कोई जुर्माना नहीं भरना होगा. सरकार ने इस टेंशन को फिलहाल दूर कर दिया है. अब पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराने पर एक खास वजह से जुर्माना नहीं लगेगा. इसके लिए तीन महीने की मोहलत मिल गई है. दरअसल, सरकार ने पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link last date) करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है. मतलब ये कि अब आप लिंकिंग की फीस 1000 रुपए भरकर इसे लिंक करा सकेंगे. लेकिन, खुशखबरी ये है कि 1 अप्रैल के बाद लिंक नहीं होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा. इससे आपको फायदा ही मिला है.
नहीं लगेगा 10000 रुपए का जुर्माना!
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख अब 30 जून 2023 है. मतलब 30 जून तक आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (Inoperative PAN) नहीं होगा. इनऑपरेटिव नहीं होगा तो आप पैन और आधार का इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कर सकेंगे. इससे जुर्माने वाले फॉर्मूला आप पर लागू नहीं होगा. दरअसल, सरकार के पिछले नोटिफिकेशन के मुताबिक, इनऑपरेटिव पैन को इस्तेमाल करने वाले यूजर पर जुर्माना लगाने का प्रावधान था. एक बार इस्तेमाल करने और पकड़े जाने पर 10000 रुपए का जुर्माना देना होता. वहीं, दो बार इस्तेमाल करने पर पैन कार्ड को सीज या फिर सजा का भी प्रावधान था. लेकिन, अब तीन महीने के लिए इससे छूट मिल गई है.
1000 रुपए की फीस देकर लिंक करा सकते हैं पैन-आधार
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30 जून तक अगर पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं होते हैं तो भी इसका इस्तेमाल सभी ट्रांजैक्शंस में किया जा सकता है. हालांकि, 1 जुलाई 2023 से इसे इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. पैन आधार लिंकिंग की लास्ट डेट बढ़ाकर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. हालांकि, नियम बिल्कुल पहले जैसा ही होगा. 1000 रुपए फीस देकर ही इसे लिंक कराना होगा. इसे ऑनलाइन, CSC सेंटर या फिर SMS के जरिए भी लिंक कराया जा सकता है.
पैन-आधार लिंक कराने को लेकर क्या है निर्देश?
CBDT circular F. No. 370142/14/22-TPL dated on 30th March 2022 के तहत 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड जारी हो चुका था, उन्हें पैन कार्ड से आधार को लिंक करना अनिवार्य है. इसके लिए 31 मार्च 2022 की तारीख आखिरी थी. लेकिन, इसके बाद सरकार ने 30 जून 2022 तक लोगों को मामूली 500 रुपए की फीस देकर लिंक करने की छूट दी. फिर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच लिंक करने वालों को 1000 रुपए की फीस भरकर लिंक करने की छूट दी गई. अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. हालांकि, अब भी 1000 रुपए की फीस के साथ ही लिकिंग मुमकिन है. बस आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा.
ऑनलाइन कैसे लिंक करें पैन-आधार?
- सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- फिर Quick Links सेक्शन पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें.
- यहां नया पेज खुलेगा, यहां नाम, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की डिटेल्स भरें.
- फिर I validate my Aadhaar Details पर चेक मार्क करना होगा.
- फिर Continue पर क्लिक कर दें.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे एंटर करें और Validate पर क्लिक करें.
- इसके बाद फीस भरें. फीस भरते ही पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) हो जाएगा.
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06:33 PM IST